लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को लुधियाना कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी गई है। कोरोना संबंधी डाली गई पोस्ट को लेकर कोर्ट ने राहत दी है। दरअसल बैंस के खिलाफ कोरोना के दौरान धारा 188 और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बैंस ने दावा किया था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ऐसे में अब कोर्ट ने बैंस को राहत देते हुए मामले को खारिज कर दिया है।
रेप केस में बढ़ रही मुश्किलें
हालांकि रेप के मामले को लेकर बैंस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें नियमित जमानत दिए जाने की मांग की है। जस्टिस राजमोहन सिंह ने इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए इसे अन्य बैंच को रैफर किए जाने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया है। चीफ जस्टिस के आदेशों पर अब हाईकोर्ट की अन्य बैंच सिमरजीत बैंस की इस जमानत पर जल्द ही सुनवाई करेगी।