पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि विजिलेंस की ओर से कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, आईएएस अधिकारी नीलिमा समेत 10 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर एक रियल एस्टेट कंपनी को इंडस्ट्रियल प्लॉट ट्रांसफर/आवंटित करने का आरोप लगाया गया था. इसे बस्ती के रूप में स्थापित करने की अनुमति देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था