Delhi – जी-20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, शुक्रवार को यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यातायात विभाग के विशेष पुलिस आयुक्त, सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जी-20 सम्मेलन के दौरान, उन वाहनों को छोड़कर जिनमें अनुमति है और जिनमें आवश्यक सामान है, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, सम्मेलन के समय अन्य मालवाहक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश निषिद्ध रहेगा। राजधानी में यातायात से संबंधित पाबंदियाँ सात सितंबर की मध्यरात्रि से प्रारंभ होंगी।
New Delhi,जी-20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, शुक्रवार को यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यातायात विभाग के विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जी-20 के दौरान, उन वाहनों को छोड़कर जिनमें अनुमति है और जिनमें आवश्यक सामान हो, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, सम्मेलन के समय अन्य मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा।
विमानपत्ति, रेलवे स्थान और लुटियंस दिल्ली आने वाले व्यक्तियों को उनके पहचान पत्र की प्रमाणित करने के बाद ही उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस आयोजन के दौरान, 8 से 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। दिल्ली की राजधानी में यातायात से संबंधित पाबंदियाँ सात सितंबर की मध्यरात्रि से लागू की जाएंगी।
यातायात संबंधित समस्याओं की परेशानी से बचाव के लिए, लोगों के लिए एक वर्चुअल हेल्पडेस्क को दो दिनों में लॉन्च किया जाएगा। इस हेल्पडेस्क में परिवहन सेवाएँ, एम्बुलेंस, पुलिस सेवा जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल होंगी। लोग इस हेल्पडेस्क की सहायता से अपनी यात्रा कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी ने इस एडवाइजरी को आरंभिक बताया है, जिसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। इसकी जानकारी समय-समय पर लोगों को प्रदान की जाएगी।
यातायात संबंधित समस्याओं से बचाव के लिए, निम्नलिखित प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक होगा:
– दिल्ली में आने वाले गैर-गंतव्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इन वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मोड़ा जाएगा।
– किसी भी मालवाहक वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जिन वाहनों में आवश्यक वस्तुएँ जैसे दूध, सब्जियाँ, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि हो, उन्हें वैध नो एंट्री परमिशन के साथ दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा।
– अंतरराष्ट्रीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। इन बसों का समापन गंतव्य रिंग रोड पर होगा।
– दिल्ली के अंदर मौजूद बसें, रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर संचालित होंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी।
– दिल्ली के अंदर पहले से मौजूद सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।
– आटो और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमाओं के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में और वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी।
– मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को राजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यातायात को एनएस-48 से राव तुला राम मार्ग होते हुए ओलोफ पाल्मे मार्ग पर परावर्तित किया जाएगा। एनएच 48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
– सात सितंबर को मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 10 सितंबर को रात 12 बजे
तक, सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों, अंतरराष्ट्रीय बसों, स्थानीय बसों और अन्य वाहनों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।