
सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ये आवश्यक बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि हाल ही में यह बताया गया कि पीपीएफ खातों में नामांकित विवरण को अपडेट/संशोधित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा शुल्क लगाया जा रहा था।
वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के नियमों के मुताबिक, अब कस्टमर्स के बैंकों में पैसे और लॉकर के भुगतान के लिए चार व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की मंजूरी देता है।
निर्मला सीतारमण ने कहा पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के अपडेशन पर किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में अब आवश्यक बदलाव किए गए हैं। बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के मुताबिक कस्टमर्स को बैंकों में पैसे और लॉकर के भुगतान के लिए चार व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की मंजूरी देता है।