हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि नौ साल से बढाकर 12 साल करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि भी 12 साल ही है।
परिवहन मंत्री अनिल विज ने टूरिस्ट व टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मांग पर यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि लोगों को इस फैसले का फायदा मिल सके।
परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को नौ साल से बढाकर 12 साल करने का प्रस्ताव भेजा गया था।

टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने किया था अनुरोध

मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले दिनों अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए परिवहन मंत्री से अनुरोध किया था, जिसके बाद परिवहन मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया।
पंजाब व हिमाचल प्रदेश में भी 12 साल तक परमिट दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार के इस फैसले से पूरे राज्य के टैक्सी ऑपरेटरों को फायदा मिलेगा।
अनिल विज ने बताया कि टूरिस्ट परमिट हेतु टूरिस्ट वाहन के पंजीकरण की तिथि से एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी के वाहनों के लिए नौ साल की अवधि को बढाकर 12 साल किया गया है जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि नौ साल से बढाकर 10 साल की गई है।