
हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 मई तय की है।
हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त लगाया गया है। इसके अलावा अमरजीत सिंह, नीता खेड़ा, कर्मवीर सैनी व संजय मदान को सूचना आयुक्त लगाया गया।
हाई कोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी ने एक याचिका दायर करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों को सूचना आयुक्त लगाया गया है वह हरियाणा के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से संबंधित हैं। यह संविधान के नियमों का उलंघन है। याचिका में इन नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगाने
हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच में भट्टी की याचिका में कुछ तकनीकी खामियां बता दी। जिसके बाद भट्टी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए और शपथ ग्रहण से पहले इस याचिका पर सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने भट्टी के आग्रह पर सुनवाई बुधवार तक स्थगित कर दी
हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता वकील जगमोहन भट्टी ने आरोप लगाया कि नियुक्त व्यक्ति सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं जो संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 मई को तय की है।