पांच साल पहले एक मामले में हथकड़ी लगाकर अबोहर से अकाली दल के शहरी प्रधान सुरेश सतीजा को बाजार में घुमाने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएचओ बलविंदर सिंह टोहरी से एक लाख रुपए इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन में हर्जाना भरवाया है। हालांकि इस फैसले से एसएचओ के सर्विस रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सतीजा द्वारा अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
प्रधान सुरेश सतीजा ने बताया कि अदालत के आदेश पर हर्जाने की रकम एसएचओ ने 12 अप्रैल 2023 को जमा करवा दी है। याचिकाकर्ता सुरेश सतीजा ने हाईकोर्ट को बताया था कि 18 जून 2018 में थाना बहाववाला के तत्कालीन प्रभारी बलविंद्र सिंह टोहरी ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले को लेकर टोहरी ने उन्हें जांच के नाम पर हथकड़ी लगाकर सरेआम बाजार में घुमाया। जिससे एक टोहरी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना की। वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसलिए कार्रवाई करने की मांग की थी।